राहुल गांधी की सांसद सदस्यता ख़त्म , 6 साल तक नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी मामले में गुजरात की सूरत जिला अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सज़ा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल गाधी की सांसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। अब वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। यह राहुल गांधी के लिये अबतक का सबसे बड़ा झटका है।
गुरूवार को सज़ा सुनाये जाने के बाद राहुल गांधी आज संसद भवन पहुंचे। जहां भारी हंगामा देखने को मिला जिसके कुछ देर बाद ही राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी केरल के वायनड से सांसद थे। उनको गुजरात की सूरत जिला अदालत ने मोदी सरनेम पर कथित टिप्पणी मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सज़ा सुनाई है। जबकि फैसले के खिलाफ अपील करने के लिये अदालत ने उन्हे 30 दिन की ज़मानत दे दी है। वहीं राहुल गांधी पर की गई इस बड़ी कार्रवाई के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका हैए प्रदर्शनकारी रुकने वाले नहीं हैं।
दरअसल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ए 1951 की धारा 102(1)(e) के अनुसार यदि किसी सासंद को किसी अपराध में दोषी करार देने के बाद कम से कम दो साल की सज़ा सुनाई जाये तो वह संसद के योग्य नहीं रहता। जिसके चलते राहुल गांधी से भी उनकी सांसद सदस्यता छीन ली गई है। जबकि कुछ विशेषज्ञो का कहना था कि अगर राहुल गांधी अपनी सज़ा पलटने में कामयाब हो जाते तो वह निलंबित होने से बच सकते थे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी की सज़ा को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि यह महज़ कानूनी मुद्दा नही है। यह एक गंभीर और एक एैसा राजनैतिक मुद्दा है जो हमारे लोकतांत्रिक भविष्य से जुड़ा है। यह मोदी सरकार की बदले की भावना, डराने धमकाने के रातनीति बड़ा उदाहरण है। इसके लिये वह तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर मुद्दा उठायेंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रूख करेंगे।