बेंगलरू कोर्ट के आदेश से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। KGF 2 के म्यूजिक राइट्स के अधिकार के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस व उसके भारत जोड़ो यात्रा के ट्वीटर हैंडल को ब्लाक करने के आदेश देकर यह झटका दिया है।
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस दौरान कुछ वीडियो में केजीएफ-2 के गानों के कुछ अंशों का इस्तेमाल किया गया है। इसे केजीएफ -2 बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में चुनौती दी है। एमआरटी म्यूजिक के पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से ज्यादा ट्रैक के म्यूजिक राइट्स हैं। एमआरटी म्यूजिक का आरोप है कि कांग्रेस ने बिना उनकी अनुमति उनके गानों का इस्तेमाल किया है। कंपनी ने यह तर्क भी दिया है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल की यह गैरकानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है। इस मामले में धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज हुआ है।
आज बेंगलरू कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुना दिया है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जो सीडी कोर्ट के समक्ष इस दावे के साथ पेश की गई हैं कि उसके ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल कर कुछ मामूली बदलावों के साथ किया गया है, यह सिद्ध हो रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बढ़ावा देते हैं। लिहाजा कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोज को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिये हैं।
इस पूरे मामले में धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज हुआ है.