देश भर में बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने तक रहेगी रोक-सुप्रीम कोर्ट
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देश भर में बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने तक रहेगी रोक-सुप्रीम कोर्ट

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  • बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी
  • फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर रहेगी रोक
  • फैसले की तिथि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तय नहीं की
  • उल्लंघन  पर मुआवजे की रकम संबंधित से वसूली जायेगी 
  • अतिक्रमण आदि पर यह रोक प्रभावी नहीं-सुप्रीम कोर्ट 

बुलडोजर संस्कृति पर रोक के लिये देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला कब आयेगा इसकी तिथि तय नहीं की गई है लेकिन इतना जरूर कहा गाय है कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी।

इस मामले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हम पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किए जाने के आरोप लगे हैं।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक तो रहेगी, लेकिन इसमें अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क, रेल लाइन, मंदिर या दरगाह, जहां अतिक्रमण हटाया जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है।

एक याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बेंच से पूछा कि अगर किसी का घर गिराया गया तो वो क्या करेगा। क्या वो बुलडोजर चलाने वाले के पीछे भागेगा ? इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आदेश नहीं माना गया तो एक्शन को सुधारा जाएगा। प्रॉपर्टी का नवीनीकरण होगा और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। नवीनीकरण व मुआवजे की रकम एक्शन में शामिल लोगों से ली जायेगी।

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