सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में लगाया “बुलडोजर न्याय” पर ब्रेक
यूपी की सीमा से आसपास के राज्यों में भी फैली बुलडोजर शैली पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा एतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं। स्पष्ट है कि यह निर्देश बुलडोजर की उस कार्रवाई से संबंधित है जो अपराध होने की दशा में संबंधित लोगों के घर पर चलाने का प्रचलन इन दिनों बढ़ गया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कड़ा संदेश मिला है। हालांकि केंद्र ने इस आदेश पर सवाल भी खड़े किये। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि इस तरह के आदेश से संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा ?
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बैंच ने यह भी कहा कि
कोर्ट धाराणाओं से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम साफ कर रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। मामला जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में था। दरअसल, गुजरात में नगरपालिका की तरफ से एक परिवार को बुलडोजर एक्शन की धमकी दी गई थी। याचिका लगाने वाला खेड़ा जिले के कठलाल में एक जमीन का सह-मालिक है।
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि भले ही कोई दोषी क्यों न हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। लेकिन, इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं।
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