मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत, कोर्ट ने दी जमानत
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत, कोर्ट ने दी जमानत

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शराब नीति मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर जमानत दे दी है।

इस मामले में सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगी है। ईडी द्वारा केजरीवाल को अब तक आठ समन जारी कर चुकी है लेकिन केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। वह लगातार पूछते रहे कि उन्हें किस मकसद से समन जारी किया जा रहा है। अरविंद ने इन समन को असवैधानिक करार दिया है।

केजरीवाल के पेश न होे पर जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की थी। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर बेल दी है।

दरअसल, ईडी के समन का पालना न करने पर ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से आवेदन किया कि कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी और केजरीवाल अदालत से निकल गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।

आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा कि अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया था। उन्हें दोबारा निर्देशित करने पर उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई। ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध है। अब ये कोर्ट तय करेगी, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा।

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