दिल्ली से रायपुर जा रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मिल गई। पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से उतार कर गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर की गई थी। इसे लेकर पवन खेड़ा के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पवन खेड़ा पार्टी के 75वें अधिवेशन में भाग लेने के लिये अन्य कांग्रेसी नेताओं संग रायपुर जा रहे थे।
खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने 3 बजे से करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी। यानी खेड़ा को नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इसके अलावा पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत यह भी मिली है कि उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। खेड़ा के खिलाफ असम में एक जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में केस दर्ज किया गया है।
हालांकि आज की गिरफ्तारी असम पुलिस ने अपने यहां दर्ज केस के आधार पर की थी। अब कोर्ट खेड़ा की गिरफ्तारी और तीनों केस को क्लब करने को लेकर 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा।
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