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मनीष सिसोदिया को 22 तक ईडी की हिरासत में भेजा
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा
BREAKING दिल्ली-एनसीआर

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा

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  • सात दिन में महज चंद घंटे हुई पूछताछ-मनीष
  • दिल्ली शराब नीति केस में फंसे हुए हैं मनीष
  • सीबीआई के बाद अब ईडी कर रही पूछताछ
  • ईडी ने सात दिन की रिमांड मांगी थी कोर्ट से

दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष की रिमांड अवधि पांच दिन और बढ़ा दी है। अब सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहना होगा। जांच एजेंसी ने सात दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने इसे घटाकर पांच दिन कर दिया।

कोर्ट के समझ ईडी ने दावा किया कि  एलजी ने इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन के डेटा का एनालिसिस कर रही है। इसके लिये सिसोदिया से अभी और सवाल पूछने बाकी हैं। ईडी ने कहा कि मामले से जुड़े दो लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। उन्हें सिसोदिया के सामने बैठाकर ई-मेल और मोबाइल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ की जानी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है। ये तो आप जेल में भी कर सकते हैं।

इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। एजेंसी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ ? यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ। कन्फ्रंट कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती। जब सीबीआई पूछताछ कर चुकी है तो ईडी को पूछताछ की क्या जरूरत है ? ED अब CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। उधर, सिसोदिया ने कोर्ट को यह भी बताया कि एजेंसी ने पिछले 7 दिन में उनसे रोजाना महज आधा से एक घंटा ही पूछताछ की है। सिर्फ गुरुवार को उनसे देर रात तक पूछताछ हुई थी। यानी एजेंसी का एक मात्र मकसद उन्हें रोके रखना है।

बता दें कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम को (7 दिन) 17 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया था, जो आज खत्म हो गई। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष को दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी।

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