केजरीवाल शाम तक आयेंगे जेल से बाहर, मनु सिंघवी की ये दलील बनी जमानत में सहायक
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केजरीवाल शाम तक आयेंगे जेल से बाहर, मनु सिंघवी की ये दलील बनी जमानत में सहायक

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज  सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी न करने का आदेश देते हुए दस दस लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। यह जमानत दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई मामले में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। केजरीवाल को जमानत दिलाने में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने बड़ा काम किया है। जिन दलीलों ने केजरीवाल की जमानत का रास्ता आसान किया आइये उन पर नजर डालते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर है, उसके फरार होने का जोखिम नहीं होता है। केजरीवाल के पक्ष में ट्रिपल टेस्ट की शर्तें हैं. इसके अलावा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। ED मामले में  9 चार्जशीट और सीबीआई के मामले में 5 चार्जशीट दाखिल की गई हैं। जिस आधार पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, वे जनवरी के थे, जबकि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार 25 जून को किया था।

यह भी दलील दी गई कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और उन्होंने एक बयान पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीएमएलए के कड़े प्रावधान पर रिहाई के दो विस्तृत आदेश दिए हैं। तीसरा अग्रिम जमानत देता है ये एक इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। एफआईआर होने के बाद आठ माह बाद अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तो का प्रावधान है. कड़े नियमों के बाद भी हमारे पक्ष में दो फैसले हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिये जाने के बाद जहां आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी मुख्य कार्यालय पहुंच गये हैं।

इस बीच, पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि पहले दिन से ही हम लोग कह रहे थे कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। इस झूठ को फैलाने में मोदी की सरकार जिम्मेदार है,  लेकिन मनीष सिसोदिया की रिहाई, उसके बाद बाकि सारे लोगों की रिहाई और आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने ये साबित कर दिया है कि भाजपा के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है।

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