बार बार केजरीवाल को बुलाने पर हाईकोर्ट ने ईडी को तलब किया
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बार बार केजरीवाल को बुलाने पर हाईकोर्ट ने ईडी को तलब किया

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ईडी को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को भी तलब किया था। बार बार समन भेजने का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ईडी के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने केजरीवाल के अधिवक्ता से यह भी पूछा कि वह ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते हैं, यदि गिरफ्तारी की आशंका है तो ईडी पहले पूछताछ करती है, उसके बाद कोई एक्शन।

दरअसल, दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी के सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर ईडी जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। वहीं केजरीवाल को अब तक ईडी दस नोटिस जारी कर चुकी है। केजरीवाल व उनकी आम आदमी पार्टी बराबर यह आशंका जता रही है कि भाजपा के इशारे पर कार्यरत ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए केजरीवाल व आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि तमाम छापों व तीन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद अभी तक ईडी अथवा सीबीआई शराब नीति घोटाले में एक पाई भी बरामद नहीं कर पायी है। सिर्फ लोकसभा चुनाव से दूर रखने के लिये ही भाजपा ईडी का गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल कर रही है।

बार बार समन जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के अधिवक्ताओं से भी पूछा कि केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं होते है? वह देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है।

इस पर जवाब दिया गया कि आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। वह केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली, तो वे पेश हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अभी तक ईडी ने उन्हें यह नही बताया कि उन्हें वह गवाह अथवा अन्य किस की हैसियत से बुला रहे हैं। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

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