मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत, कोर्ट ने दी जमानत
शराब नीति मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर जमानत दे दी है।
#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal leaves from Rouse Avenue Court, after being granted bail on a bail bond of Rs 15,000 and a surety of Rs 1 lakh.
The CM appeared before the court following summons issued to him by the court on the basis of two ED complaints in connection with… pic.twitter.com/dPBXR95R4u
— ANI (@ANI) March 16, 2024
इस मामले में सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगी है। ईडी द्वारा केजरीवाल को अब तक आठ समन जारी कर चुकी है लेकिन केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। वह लगातार पूछते रहे कि उन्हें किस मकसद से समन जारी किया जा रहा है। अरविंद ने इन समन को असवैधानिक करार दिया है।
#WATCH | AAP party legal head Sanjeev Nasiar says, "Regarding the ED summons our stand is clear that they are not as per law & are illegal. The court will decide that now…We have full faith in the court. Whatever decision the court takes our decision will be according to… pic.twitter.com/QiPt9oADnV
— ANI (@ANI) March 16, 2024
केजरीवाल के पेश न होे पर जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की थी। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर बेल दी है।
दरअसल, ईडी के समन का पालना न करने पर ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से आवेदन किया कि कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी और केजरीवाल अदालत से निकल गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।
#WATCH | On bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in ED summons case, BJP Candidate – New Delhi Lok Sabha Constituency, Bansuri Swaraj says, "Unfortunately, the CM has to plea for the bail today that has been granted as it was not a non-bailable offence, this shouldn't have been the… pic.twitter.com/30rNKxl2KJ
— ANI (@ANI) March 16, 2024
आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा कि अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया था। उन्हें दोबारा निर्देशित करने पर उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई। ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध है। अब ये कोर्ट तय करेगी, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा।
follow us on 👇
फेसबुक -https://www.facebook.com/groups/480505783445020
ट्विटर -https://twitter.com/firstbytetv_
चैनल सब्सक्राइब करें – https://youtube.com/@firstbytetv
वेबसाइट -https://firstbytetv.com/
इंस्टाग्राम -https://www.instagram.com/firstbytetv/