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उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट मामले में बरी हुआ भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर

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बहुचर्चित उन्नाव रेप पीड़िता के सड़क हादसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है। इससे पूर्व सीबीआई ने भी सड़क हादसा मामले में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था। कोर्ट ने सीबीआई की जांच के इसी परिणाम को बरकरार रखा है।

आपको याद दिला दें कि साल 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार होकर जा रहे थे तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता व उसका वकील गंभीर रुप से जख्मी हो गए थे। इस घटना के बाद भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एवं नौ अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। 

इससे पूर्व कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। चार मार्च 2020 को सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य को बलात्कार पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए भी दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

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