योगी के मंत्री रविंद्र जायसवाल को बड़ा झटका, मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज ।।
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योगी के मंत्री रविंद्र जायसवाल को बड़ा झटका, मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज ।।

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  • चेतगंज थाने में हुई थी एफआईआर
  • दो साल तक चली सुनवाई

यूपी की योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल को अदालत से बड़ा झटका लगा है. प्रयागराजकी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने यूपी सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है. मंत्री रविंद्र जायसवाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा वापस लेने की अर्जी दायर की गई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र ग्रहण और एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता ने इसकी जानकारी दी । मंत्री रविंद्र जायसवाल के खिलाफ 12 सितंबर 2007 को चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. उन पर विधानसभा चुनाव के दौरान आंध्रा पुल को जाम करने और रोकने पर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज हुआ था । 3 दिसंबर साल 2019 को यूपी सरकार के वकील ने स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुकदमा वापस लेने की अनुमति दिए जाने की मांग की थी. करीब पौने 2 साल तक चली सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी अभी जमानत पर है. आरोपी को अदालत में पेश होना होगा ।।

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