धार्मिक भावनाएं भड़काने पर ट्ववीटर के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज
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धार्मिक भावनाएं भड़काने पर ट्ववीटर के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज

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ट्विटर ने शिकायत अधिकारी का विवरण अभी तक नहीं किया साझा

गाजियाबाद में दर्ज हुआ है यह मुकदमा

ट्वीटर समेत नौ लोगों खिलाफ केस दर्ज हुआ

नई दिल्ली। ट्वीटर को जिस बात का भय था वह सामने आ गया है। गाजियाबाद में ट्वीटर के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। ऐसा एक बुजुर्ग के साथ मारपीट के बाद फर्जी वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया है। ताजे नियम और कायदे कानून की परिधि में लाये जाने के बाद भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है। ट्विटर को ये कानूनी संरक्षण आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला हुआ था। ये धारा ट्विटर को किसी भी क़ानूनी कारवाई, मानहानि या जुर्माने से छूट देता था।

पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा नौ लोगों पर भी केस दर्ज किया है। ट्विटर पर फर्जी वीडियो के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने भले ही कोई भी आदेश जारी न किया हो लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करने से ये कानूनी संरक्षण स्वत: खत्म हो गया है। कानूनी संरक्षण 25 मई से ख़त्म माना गया है।

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