यूपी के प्राइवेट स्कूल आरटीआई के दायरे में
उत्तर प्रदेश :- उत्तर प्रदेश में मौजूद सभी प्राइवेट स्कूलों, को अब आरटीआई के तहत मांगी गई, फीस और खर्च सहित सभी जानकारियों को देना होगा. राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने ऐसा आदेश दिया है.
उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल अब सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होंगे और उन्हें आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी. इससे प्राइवेट स्कूल से सूचना पाने में छात्रों और उनके अभिभावकों को इधर-उधर भटकने से राहत मिलेगी.
राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने आदेश में प्राइवेट स्कूलों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल आरटीआई एक्ट के दायरे में होने चाहिए. यह काफी समय से बहस का विषय रहा है.