-बंगाल में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात
-घूसखोरी के मामले में सीबीआई ने चार नेताओं को गिरफ्तार किया
-देर शाम कोर्ट ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया
-देर रात हाईकोर्ट ने रिहाई के आदेश पर लगा दी रोक
कोलकाता। सीबीआई की विशेष अदालत ने स्टिंग आपरेशन में घूस लेते दिखाने के मामले में टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी पहले गिरफ्तार किया और फिर सीबीआई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि रात में ही सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिस पर कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। यानी चारों को जेल भेज दिया गया। इसे टीएमसी ने बदले की कार्यवाही की संज्ञा देते हुए कहा कि मोदी सरकार बंगाल में हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए बदले की कार्रवाई कर रही है।
दरअसल, नारदा टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में एक कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए। इसे लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल हो गया है। ममता बनर्जी सरकार के दो मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को आधी रात के करीब जेल भेज दिया गया। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी की जमानत रद्द कर दी थी।