धोखाधड़ी पर सहारा समूह चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
बागपत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इससे सहारा इंडिया स्टाफ में हड़कंप मच गया है। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गुराना निवासी आनंद कुमार पुत्र शिव कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने बड़ौत कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, सहारा समूह इंडिया में कुछ निवेशकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से ग्यारह करोड़ रुपये जमा किए गए थे। रुपये जमा होने के बाद, जब रुपये वापस करने का समय आया तो आरोप है कि सहारा समूह ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर आनंद कुमार ने बागपत न्यायालय में सहारा इंडिया के अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा समेत 18 लोगों के खिलाफ याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह की अदालत ने बड़ौत कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।