जमानत की शर्तों के उल्लंघन पर याकूब कुरैशी का बेटा एयरपोर्ट से गिरफ्तार
जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर देश से बाहर जाने की कोशिश करने पर बसपा सरकार में मंत्री रहे मीट कारोबारी याकूब कुरैशी के बेटे भूरा उर्फ फिरोज को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। भूरा का खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी है और उसे जमानत ही इस शर्त पर मिली थी कि वह देश से बाहर कहीं नहीं जायेगा। आरोप है कि वह देश छोड़ कर भागने की फिराक में था।
दरअसल, 31 मार्च 2022 को खरखौदा के अलीपुर स्थित अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की जा रही थी। पुलिस ने करीब पांच करोड़ रुपये का मीट बरामद किया था। 53 नमूने पास होने पर उक्त मीट रिलीज कर दिया गया। तब पुलिस ने पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी उनके बेटे इमरान, फिरोज और पत्नी शमजिदा समेत 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था।
28 नवंबर 2022 को पुलिस ने गाजियाबाद से फिरोज उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दो माह मेरठ जेल में रहने के बाद फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। 96 दिन बाद कोर्ट से तीन मुकदमों में जमानत मिलने के बाद चार मार्च 2023 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया था।
मेरठ एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि भूरा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। खरखौदा थाना पुलिस उसे रविवार को एयरपोर्ट से थाने लेकर आई। उससे पूछताछ की गई। भविष्य में जमानत की शर्त का उल्लंघन नहीं करने का आश्वासन दिया। इसके बाद उसे थाने से छोड़ दिया गया। बता दें कि याकूब कुरैशी का अच्छा खासा राजनीतिक रसूख रहा है।
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