गैंगस्टर मामले में याकूब कुरैशी को मिली हाईकोर्ट से जमानत
गैंगस्टर मामले में सोनभद्र जिला जेल में बंद बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बीमारी के चलते याकूब कुरैशी काफी समय से जमानत के लिये कोशिश कर रहे थे। याकूब के अधिवक्ता रामचरन का कहना है कि कोर्ट की सभी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद वह मेरठ आयेंगे।
दरअसल, कुछ समय पूर्व पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने भारी दल बल के साथ हापुड़ रोड़ स्थित मीट फैक्ट्री पर छापा मारा था। यहां बड़े पैमाने पर मीट का कटान व पैकेजिंग हो रही थी। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सील की गई इस फैक्ट्री में अवैध रूप से मीट की प्रोसेसिंग व पैकेजिंग चल रही थी। यहां से करीब पांच करोड़ रुपये का मीट बरामद हुआ था। इस पर पुलिस ने याकूब, इमरान, पत्नी शमजिदा, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद याकूब कुरैशी को मेरठ जेल में रखा गया था लेकिन मिलने वालों की संख्या अधिक होने के कारण याकूब को सोनभद्र स्थानान्तरित कर दिया गया था।
अब हाजी याकूब कुरैशी को प्रयागराज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाजी याकूब कुरैशी के अधिवक्ता रामचरन सिंह ने बताया कि उन्हें गैंगस्टर मामले में जमानत मिली है। कोर्ट की तमाम प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद जल्द ही याकूब कुरैशी सोनभद्र जेल से मेरठ आएंगे। बता दें कि याकूब के दोनों बेटों फिरोज, इमरान को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दोनों बेल पर बाहर हैं।
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