उत्तराखंड कैबिनेट ने नई फिल्म नीति को दी मंजूरी, यूसीसी पर 6 को विस में चर्चा
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उत्तराखंड कैबिनेट ने नई फिल्म नीति को दी मंजूरी, यूसीसी पर 6 को विस में चर्चा

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उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट ने नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान करते हुए उत्तराखंड में शूटिंग करने के लिए नए डेस्टिनेशन और कई रियायतें देने का ऐलान किया गया है। कैबिनेट बैठक में यूनिफार्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर कोई चर्चा नहीं हुई। नई आबकारी नीति पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। अब यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर छह फरवरी को फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है।

दरअसल, उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जा चुका है। इस मौके पर सीएम धामी यह ऐलान कर चुके हैं कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। इस घोषणा के साथ ही यह कयास शुरू हो गये थे कि कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट को मंजूरी के लिये रखा जायेगा।

अब कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि विधानसभा सत्र आहूत होने की वजह से ब्रीफिंग नहीं की जा सकती है लेकिन बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की गई है। समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार विधिक राय ले रही है,और उसकी औपचारिकताएं भी पूरी की जा रही है। 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लाया जाएगा।

धामी कैबिनेट ने नई फिल्म नीति को मंजूरी देते हुए इसे लागू कर दिया है। इसके तहत कई बड़े प्रावधान किए गए हैं । राज्य में शूट होने वाली फिल्मों के लिए अलग-अलग सब्सिडी देने के प्रावधान नई फिल्म नीति में रखे गए हैं। आठ हिंदी भाषाओं की फिल्मों को प्रदेश में शूटिंग के लिए डेढ़ करोड रुपए से बढ़कर ₹3 करोड रुपए तक सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी में आठ फीसदी तक की वृद्धि की गई है। टीवी सीरियल और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए भी अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं।

धामी कैबिनेट द्वारा जो निर्णय लिये गये हैं उनमें उत्तराखंड नई फिल्म नीति को मंजूरी, उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन, जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय,नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय, ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी और  उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024 शामिल हैं।

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