आप नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछली बार तमाम दलील सुने के बाद अदालत ने 17 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सतेंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, सत्येंद्र जैन ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने आप नेता को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लांड्रिंग करने के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन को 6 सितंबर 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी।
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