डेढ़ माह से जेल में बंद सपा विधायक रफीक अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत
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डेढ़ माह से जेल में बंद सपा विधायक रफीक अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत

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लगभग डेढ़ माह बाद मेरठ शहर के सपा विधायक रफीक अंसारी को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। मेरठ जेल में बंद विधायक को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत के कागज मेरठ आने के बाद रफीक अंसारी को सोमवार को रिहा किया जायेगा। सपा विधायक को 27 मई को लखनऊ से लौटते हुए बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया था। उन पर 101 गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अदालत में पेश न होने का संगीन आरोप है। इसके चलते ही यह गिरफ्तारी की गई है।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने डीजीपी को निर्देश दिए कि रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए गैर-जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें। अगर वह अब तक तामील नहीं हुए हैं तो अगली तारीख पर अनुपालन हलफनामा दायर किया जाएगा।

अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए मामले को 28 मई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश कोर्ट ने दिए। पुलिस ने 27 मई को विधायक को बाराबंकी से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। काेर्ट ने रफीक अंसारी को जेल भेज दिया था।

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