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30 सितम्बर के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे दो हजार के नोट-आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक के नोटबंदी के आदेश के बाद कल यानी मंगलवार से देश के सभी बैंकों में दो हजार रूपये के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। बैंक से नोट बदलने के लिये रिजर्व बैंक ने चार माह का समय दिया है। अभी यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है लेकिन आरबीआई ने अपने पूर्व के आदेश में मामूली व राहत देने वाली बात कही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास दास ने कहा है कि ’30 सिंतबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे यानी वैध रहेंगे।
बता दें कि RBI ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। रिजर्व ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। अब रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों को निर्देश दिये हैं कि गर्मी को देखते हुए वे लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए इसका रोजाना हिसाब रखें। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जो भी परेशानी आएगी, उसे हम दूर करेंगे। हम भी बैंकों के जरिए इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के अंतर्गत ही रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से हटाने का काम शुरू किया है। गर्वनर का मानना है कि पहले भी दुकान में लोग 2000 के नोट नहीं लेते थे। इस घोषणा के बाद नोट न लेने की प्रवृति शायद बढ़ गयी है। गर्वनर ने कहा है कि समय सीमा 30 सितम्बर के बाद भी 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा। आप 2000 के नोटों से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम फैसला करेंगे।
रिजर्व बैंक के गर्वनर ने कहा है कि 2000 का नोट जमा करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। पूर्व की भांति ही बैंक में नोट जमा किये जा सकते हैं। 50 हजार से ज्यादा के 2000 के नोट जमा करने पर PAN जरूरी होगा। ये व्यवस्था पहले भी थी। गर्वनर ने इस बात को महज कयास बताया जिसमें कहा गया है कि दो हजार के नोट सर्कुलेशन से बाहर करके एक हजार का नोट दोबारा लाया जायेगा।
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