बेटी की शादी के लिये मिली बलात्कारी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कैद की सजा काट रहे यूपी के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट ने अंतिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने सेंगर को यह राहत उसकी बेटी की शादी के चलते दी है। सेंगर की बेटी की शादी आठ फरवरी को है जबकि 18 जनवरी से शादी के कार्यक्रम शुरू होने बताये गये हैं।
दरअसल, सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत व सजा के निलंबन के लिए अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने शादी के कार्यक्रम लंबे चलने पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि इस अवधि को कम किया जाना चाहिये। वहीं सेंगर के वकील ने तर्क दिया कि यह तारीखी पुजारी द्वारा तय की गई हैं। बतौर पिता सेंगर पर कई जिम्मेदारी भी हैं। इस पर जस्टिस मुक्ता ने सीबीआई को निर्देशित किया कि वह सेंगर के तथ्यों को वेरिफाई करें और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें।
बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने उन्नाव मामले में कुलदीप सेंगर को दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट ने भी उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता का अपहरण किया गया था और फिर 60 हज़ार रुपए में बेच दिया गया था। उन्नाव में चार बार के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसको लेकर कोर्ट ने धारा 376 के तहत दोषी ठहराया था।
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