भ्रामक दावों पर पंतजलि के एमडी बालकृष्ण ने बिना शर्त मांगी माफी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धडल्ले से उल्लंघन करते हुए पंतजलि ने अपने भ्रामक दावों व विज्ञापनों का प्रचार प्रसार जारी रखा। अब बात जब कोर्ट के आदेश की अवमानना की आई तो पंतजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली। आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में भ्रामक विज्ञापन को फिर से प्रसारित न करने का वादा किया है। दिलचस्प तथ्य यह है कि इस हलफनामे में कहा गया है कि पंतजलि के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदे की जानकारी नही थी। कोर्ट ने 2 अप्रैल को बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दे रखे हैं।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाई थी। साथ ही अवमानना कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दरअसल, कोर्ट ने पिछले साल भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया।
कोर्ट ने 2 अप्रैल को अवमानना कार्यवाही के कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने व कोर्ट के आदेश के बाद भी भ्रामक दावे व विज्ञापन जारी रखने पर सख्त रूख अपनाते हुए बाबा राम देव व आचार्य को पेश होने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने 19 मार्च को हुई सुनवाई में ये भी पूछा कि उनके खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। इसके अलावा भी बाबा रामदेव ने चिकित्सकों व एलोपैथ पद्धति का मजाक उड़ाया था।
दरअसल, कोविड के दौरान जिस वक्त पूरी दुनिया महामारी से बचाव के तरीके तलाश कर रही थी तब बाबा रामदेव ने यह दावा कर सभी को हैरत में डाल दिया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इसके बाद ही बाबा रामदेव ने मेडिकल लाइन पर तमाम गंभीर आरोप व सवाल खड़े किये थे। इसके अलावा भी पतंजलि अपने कुछ अन्य प्रोडक्ट्स को लेकर विवादों में रही है।
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