ज्ञानवापी की तर्ज पर अब मथुरा में भी सर्वे कराने के आदेश, दावा मस्जिद के नीचे है मंदिर
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह सर्वे कराया जायेगा। सर्वे दो जनवरी से शुरू होगा जबकि इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट के समक्ष पेश की जायेगी। इस आशय का बड़ा आदेश मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद में शनिवार को जिला कोर्ट ने दिया है।
दरअसल, हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिह्न, मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भ गृह है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप बराबर इसे लेकर न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। मथुरा के जिला अदालत में एक साल पहले दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से मंदिर बनने तक का इतिहास अदालत में पेश किया। उन्होंने 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते इसे खत्म किए जाने की मांग की।
बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इसे हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। यह भी कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्म स्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट कर 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था।1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्ण दास को आवंटित की थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहीत कर ली थी। ये ट्रस्ट 1958 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और 1977 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमिटी के बीच हुए समझौते में इस 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। अब इस मामले में दाखिल याचिका में ईदगाह मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की गई है।
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