अब विमान की तरह रेल में भी एक्सट्रा भार पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क-अश्विनी वैष्णव
अभी तक हवाई यात्रा के दौरान ही अतिरिक्त लगेज पर एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ता है लेकिन अब भारत सरकार रेलवे में भी यह अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था करने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि अब ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
दरअसल, लोकसभा में सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने अश्विनी वैष्णव से ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर सवाल पूछा था। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने एक्स्ट्रा लगेज पर शुल्क देने की बात कही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी के समय में कंपार्टमेंट में यात्री द्वारा अपने साथ ले जाने वाले सामान की श्रेणीवार अधिकतम सीमा तय की गई है। उन्होंने यह जानकारी लिखित में शेयर की।
संसद में पेश की गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई यात्री सेकंड क्लास में सफर कर रहा है, तो वह अपने साथ अधिकतम 35 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, जो कि बिना किसी शुल्क के लिए ले जाया जा सकेगा। अगर आप इससे ज्यादा भार का सामान ले जाना चाहते हैं, तो 70 किलोग्राम तक वजन ले जा सकते हैं। इस अतिरिक्त सामान को ले जाने पर यात्री को शुल्क देय होगा।
स्लीपर क्लास के यात्री 40 किलोग्राम तक सामान फ्री में ले जा सकते हैं। वहीं इस कंपार्टमेंट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 80 किलोग्राम वजन तक का सामान ले जाने की अनुमति होगी। ट्रेन में जो यात्री एसी 3 टायर या चेयर कार में सफर करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 40 किलोग्राम वजन तक का ही सामान ले जा सकते हैं और उनके लिए लिमिट भी यही है।
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