शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को राहत नहीं, चार दिन की हिरासत और बढ़ी
शराब नीति के कथित घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किये गये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी कस्टडी चार दिन और बढ़ा दी है। अब वह एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। विशेष बात यह रही कि अपने केस की वकालत खुद अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक षडयंत्र के तहत उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे शख्स हैं जो गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के सीएम बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी जहां पहले ही दिन ने यह दोहरा रही है कि केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलायेंगे तो दिल्ली के एलजी ने साफ कहा है कि वह दिल्ली की जनता को बताना चाहेंगे कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। यानी अरविंद की गिरफ्तारी के बाद भी उनकी एलजी व भाजपा की मोदी सरकार से अदावत जारी रहने वाली है।
गुरूवार को कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की सात दिन की हिरासत और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 1.59 बजे शुरू होकर दोपहर 2.39 बजे खत्म हुई।
सीएम केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ चार जगह आया है। चार स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया, जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये चार स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं ?
जवाब में ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं। वहीं, कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी।
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