तानाशाही ने जेल भेजा, संविधान ने बचा लिया-मनीष सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार की शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गये। ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दिये जाने के बाद हुआ है। मनीष सिसोदिया ने आज 17 माह बाद जेल से बाहर की खुली हवा में सांस ली है। इससे पूर्व वह कई मर्तबा कोर्ट में पेश जरूर हुए लेकिन पुलिस के सख्त पहले के बीच। इस पूरे प्रकरण का गंभीर व दिलचस्प तथ्य यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
#WATCH | Former Delhi Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia walks out of Tihar Jail. He was granted bail in Delhi excise policy case by Supreme Court today. pic.twitter.com/pBEEkvQZXz
— ANI (@ANI) August 9, 2024
दरअसल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को 17 माह बाद जमानत दे दी है। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED, दोनों केस में राहत मिली है।
CBI ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ED ने 9 मार्च, 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।
#WATCH | AAP leader Manish Sisodia says, "I have come out of jail due to your love, God's blessings & power of truth, and biggest of all, the dream of Babasaheb that if any dictatorial government comes to power and puts Opposition leaders behind bars by forming dictatorial laws,… pic.twitter.com/DCHDuVYGyE
— ANI (@ANI) August 9, 2024
17 माह बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिये जाने के बाद आम आदमी पार्टी मे खुशी की लहर है। पार्टी नेता संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद हमें यह जीत मिली है। मैं पीएम मोदी और बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि वे कब तक बदले की राजनीति करते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार (9 अगस्त) को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED, दोनों केस में जमानत दी।
जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि तानाशाही से उन्हें जेल में डाला गया था जबकि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से उन्हें जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी।
उन्होंने आगे कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया मेरा रोम-रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबासाहेब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा।
उन्हें CBI ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ED ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।
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