कर्नाटक में जारी रहेगा हिजाब पर बैन , दोनों जजों का अलग-अलग फैसला
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कर्नाटक में जारी रहेगा हिजाब पर बैन , दोनों जजों का अलग-अलग फैसला

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कर्नाटक हिजाब विवाद पर अभी हाई कोर्ट का फैसला ही लागू रहेगा। कर्नाटक से हिजाब विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया दोनों जजों की अलग-अलग राय सामने आई है। बता दें जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है वही जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया।

दोनों जजों के अलग-अलग फैसले के चलते फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश की जारी रहेगा। बता दे हाईकोर्ट का फैसला जब तक जारी रहेगा तब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता।
बता दे जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। कहा की लड़कियों की शिक्षा बहुत अहम है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाईकोर्ट के तमाम आदेशों को खारिज करते हुए अपीलों को अनुमति दे दी है। अब दोनों जजों के फैसले अलग-अलग हैं इसलिए इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा जाएगा। बता दे उडुपी के एक सरकारी स्कूल से हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था। जिसमें छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनकर आने के लिए रोका गया था।

इसी के साथ हिजाब मामले पर सपा सांसद हफीजुर्रहमान का बड़ा बयान सामने आया है। हफीजुर्रहमान ने कहा अगर लड़कियां बेपर्दा घूमेगी तो आवारगी बढ़ेगी। हफीजुर्रहमान का यह बयान विवाद बढ़ा सकता है क्योंकि इस बयान के बाद लोगों का कहना है जो लड़कियां अपने पसंद के कपड़े यानी जींस– टॉप टीशर्ट फिर कुछ भी पहनती है। इसका मतलब यह हुआ कि वह आवारगी को बढ़ाती है।

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