हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिया झटका, गिरफ्तारी से राहत नहीं
दिल्ली शराब नीति मामले में लगातार ईडी के समक्ष होने वाली पेशी को टाल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पेशी के दौरान ईडी उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगा, इस आशय की अंतरिम सुरक्षा नहीं दी जा सकती है।
दरअसल, अभी तक ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दस समन जारी कर चुकी है। इन समन के चलते केजरीवाल व आम आदमी पार्टी यह आशंका जताती आ रही है कि पेशी के दौरान उन्हें बाकी आम आदमी पार्टी नेताओं की तरह गिरफ्तार कर लिया जायेगा। ईडी अभी तक सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया व संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आम आदमी पार्टी का यह भी आरोप है कि अभी तक ईडी इन लोगों से एक चवन्नी भी बरामद नहीं कर पायी है लेकिन उन्हें चुनाव तक जेल में रखना चाहती है। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ करने की साजिश है। ।
बता दें कि ईडी ने सीएम केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा गया था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया। इस केस में अरविंद को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि, वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए।
अब अरविंद केजरीवाल के सामने गिरफ्तारी से बचने का बड़ा संकट पैदा हो गया है। माना जा रहा है कि इससे बचने के लिये वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
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