August 2023 की शुरुआत होने वाली है जबकि जुलाई माह का अंत। लेकिन इससे पहले यदि आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है। यानी अभी आपके पास सिर्फ तीन दिन बचे हैं। यदि ्आईटीआर फाइल करने से चूकते हैं तो पांच हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग बराबर यह अपील कर रहा है कि अंतिम दिन का इंतजार न करें, आखिरी समय में भीड़ से बचने के लिये पहले ही अपना आयकर रिटर्न फाइल कर दें
आयकर विभाग की इस अपील का असर भी हुआ है। बीते 24 जुलाई तक देश के चार करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। यदि आप इनमें शामिल नहीं हैं तो जुर्माने से बचते हुए तुरंत रिटर्न फाइल कर लें। ऐसा नहीं हैं कि इस तिथि के बाद आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते…यह किया जा सकता है लेकिन जुर्माने के साथ। लेट आईटीआर फाइल करने का विकल्प 31 दिसम्बर 2023 तक उपलब्ध है।
(विस्तार से देखिये 👇)
लेट फाइल करने पर चर्चा करें तो इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है। अगर करदाता 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR फाइल करता है तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा जेल भेजने का भी प्रावधान किया गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि निर्धारित तिथि तक इस काम को करने से चूकने वाले करदाता को अपना रिटर्न भरने तक प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज देना होता है।
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