याकूब कुरैशी की 32 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने पर डीएम की मोहर
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर पुलिस व प्रशासन का शिकंजा कस गया है। गैंगस्टर के मामले में आज जिलाधिकारी दीपक मीणा ने याकूब कुरैशी की करीब 32 करोड़ रुपये की सपंत्ति कुर्क करने के आदेश दे दिये हैं। इस आदेश के तहत अब 31 करोड़ 70 लाख रुपये की याकूब की संपत्ति कुर्क की जायेगी।
दरअसल, 31 मार्च की रात तमाम विभागों की टीम लेकर प्रशासन ने फैक्ट्री पर छापा मारा था। यहां अनाधिकृत रूप से मीट की पैकेजिंग व प्रोसेसिंग हो रही थी। इसके अलावा अनाधिकृत निर्माण होने पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने फैक्ट्री को सील भी किया हुआ था। योगी आदित्यनाथ के दूसरे काल की शुरूआत में दिखे तेवर का यह नतीजा रहा कि पुलिस प्रशासन को काफी समय से यूं ही चल रही इस फैक्ट्री पर छापा मारना पड़ा। यहां से करीब पांच करोड़ रुपये का मीट बरामद किया गया था। पुलिस ने याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान और मैनेजर मोहित त्यागी समेत 17 आरोपी बनाए थे। छोटे कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जबकि याकूब कुरैशी व उसका परिवार तभी से भूमिगत है। इतना ही नहीं याकूब के बेटे ने फेसबुक पर इस फरारी के दौरान भी पोस्ट किया था। बावजूद इसके पुलिस इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पायी थी। जिस पर पुलिस ने पहले मेरठ के सरायबहलीम स्थित घर व फैक्ट्री कुर्क कर ली गई।
हाल ही में याकूब का बेटा फिरोज, इसके बाद हाजी इमरान और अंत में याकूब कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिरोज व इमरान को जमानत मिल गयी है जबकि याकूब कुरैशी अभी जेल में ही है।
गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध याकूब कुरैशी द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को अब कुर्क करने की बारी है। मेरठ पुलिस ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए फाइल डीएम दीपक मीणा को भेज दी थी। आज जानकारी में आया है कि डीएम ने कुर्की की फाइल पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हुए आदेश पारित कर दिये हैं।