चेयरमैन प्रत्याशी को बीस साल की सजा
सरधना। नाबालिंग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने चेयरमैन प्रत्याशी को सुनाई 20 साल की सजा। छह साल बाद पीड़ित को इंसाफ मिल पाया है। इसके बाद पीड़ित परिवार बोला इंसाफ की हुई जीत हुई है।
पीड़ित पिता ने बताया कि नाबालिंग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को मेरठ पोस्कों मेन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए थाना सरूरपुर के कस्बा करनावल निवासी निखिल उर्फ गुड्डू भांड व उसके भाई परमिंदर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपितों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़ित पिता ने बताया कि वर्ष 2017 में आरोपित नाबालिंग के भाई की हत्या की लगातार धमकी दे रहे थे। इसके चलते नाबालिंग काफी घबराई हुई थी। उसके बाद आरोपित नाबालिंग पर दबाव बनाते हुए पास के गन्ने के खेत में ले गए थे। जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता की हालत बिगड़ गई उसके बाद आरोपित नाबालिंग को खेत में छोड़ कर घटना स्थल से भाग निकले थे। घटना के छह साल बाद कोर्ट का अहम फैंसला आया। पोक्सों मैन कोर्ट ने अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई। कोर्ट के इस जजमेंट पर पीड़ित पिता ने इंसाफ की जीत बताया है।