शाहजहां शेख की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई टीम खाली लौटी
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शाहजहां शेख की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई टीम खाली लौटी

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शाहजहां शेख को लेकर अभी भी राजनीति चरम पर है। बंगाल पुलिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें ईडी अधिकारियों पर हुए हमले समेत तीन मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिये थे। कोर्ट ने शाहजहां शेख को भी सीबीआई के हवाले करने के लिये कहा था। बंगाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका होने का हवाला देते हुए शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने से इनकार कर दिया। शाहजहां की यह गिरफ्तारी ईडी अफसरों पर हुए हमले को लेकर की गई है जबकि वह कई महिलाओं के साथ रेप करने व जमीन हड़पने का भी आरोपी है।

दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले सहित वहां से जुड़े तीन मामलों की जांच मंगलवार को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य पुलिस को संदेशखली कांड के मुख्य आरोपित तृणमूल नेता शाहजहां शेख को आज ही शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने इसके साथ संदेशखाली कांड से जुड़े तीनों मामलों के सभी दस्तावेज भी पुलिस को तत्काल सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने इसके अलावा ईडी अधिकारियों पर हमले की पड़ताल के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को खारिज कर दिया है।

इस आदेश के अनुपालन में सीबीआई की टीम आज शाहजहां शेख की सुपुर्दगी लेने के लिये पहुंची थी लेकिन बंगाल पुलिस के रूख के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप ममता सरकार पर हमेशा से रहा है।

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