कैपिटल हॅास्पिटल का लाइसेंस निरस्त, भवन पर भी गिरेगी गाज
लिफ्ट टूटने के बाद करीब आधे घंटे तक राहत न मिलने से हुई महिला मरीज की मौत के मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सख्त कदम उठाया गया है। सीएमओ डा अशोक कटारिया ने कैपिटल हॅास्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर आवास एवं विकास परिषद को भी सूचित कर दिया है। अब इसके बाद हास्पिटल की बिल्डिंग पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।
दरअसल, 5 दिसंबर को शास्त्रीनगर एल ब्लाक पुलिस चौकी के निकट स्थित कैपिटल अस्पताल में हुए लिफ्ट हादसे के बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। निलंबन की यह कार्रवाई प्रथम दृष्या लापरवाही पाये जाने के बाद की गई थी। अब जांच समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अब अस्पताल कभी नहीं खुलेगा अगर अस्पताल खुला तो संचालकों के खिलाफ मुकदमा कर उन्हें जेल भेजा जाएगा।
सीएमओ डॉ. अशोक कटारिया ने बताया कि जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल संचालकों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। संचालक कोई सही जवाब नहीं दे पाए। अस्पताल पूरी तरह गलत तरीके से संचालित था। अवैध तरीके से लिफ्ट चल रही थी। इसके कारण महिला की मौत हुई थी। इसके कारण अस्पताल का लाइसेंस कैसिंल किया गया है। लाइसेंस कैंसिल की रिपोर्ट आवास विकास को भेज दी है।
बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट समेत उन व्यावसायिक भवनों को खाली कर गिराने के आदेश दिये हैं जो आवासीय भूमि पर संचालित हैं। इनमें मुख्य सेंट्र्ल मार्केट शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में दिये हैं। इस परिपेक्ष्य में अपनी गर्दन बचाते हुए आवास एवं विकास परिषद ने कैपिटल हास्पिटल के संचालन को आवासीय में पाये जाने के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र लिखा था।
आज इन दोनों को आधार बनाते हुए सीएमओ ने कैपिटल हॅास्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया। सीएमओ ने इस कार्रवाई से आवास एवं विकास परिषद को भी अवगत करा दिया है।
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