बूस्टर डोज अभियान के बाद सीएए कानून लागू होगा- अमित शाह
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बूस्टर डोज अभियान के बाद सीएए कानून लागू होगा- अमित शाह

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कोरोना महामारी से बचाव के लिये चलाये जा रहे देशव्यापी टीकाकरण व बूस्टर डोज अभियान के बाद केंद्र की भाजपा सरकार जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून लागू करने पर तेजी से विचार कर रही है। इसकी व्यापक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस आशय की जानकारी देश के गृहमंत्री अमित शाह ने खुद पश्चमि बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को मुलाकात के दौरान दी। इस जानकारी को बाद में शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से शेयर किया।

दरअसल, शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकत की थी। उन्होंने अमित शाह से जल्द से जल्द सीएए को लागू करने का आग्रह किया था। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक देने की कवायद पूरी होने के बाद सीएए के नियम लागू किए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सीएए को लागू तय कर लागू करना पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित करा लिया गया था और 12 दिसंबर को इसे अधिसूचित भी कर दिया गया था लेकिन तब से नियम तय न होने की वजह से इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित सीएए कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करार दिया था।

बावजूद इसके अमित शाह ने मई में बंगाल में एक रैली के दौरान कहा था कि कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद सीएए कानून को लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह ने सीएए के बारे में अपने संबोधन में कहा था कि ये कानून पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे।

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