मनी लांड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज
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मनी लांड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपियों और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा हुआ था। बता दे ईडी ने 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर संशोधन के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

जैन पर कथित रूप से चार कंपनियों के काले धन को सफेद में बदलने का आरोप है। हाल ही में अदालत ने धन शोधन मामले के सिलसिले में जैन, उनकी पत्नी और चार कंपनियों समेत आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान भी लिया था।

और हाल ही में पता चला था कि जेल में सत्येंद्र जैन को विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जिसके चलते तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक को निलंबित भी कर दिया गया था। ईडी ने कोर्ट में अर्जी डालकर यह आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से सत्येंद्र जैन को वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। और सत्येंद्र जैन का मसाज करते हुए वीडियो भी कोर्ट में दाखिल किया गया था। जिसके बाद तिहाड़ जेल नंबर 7 के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया था। और जेल अधीक्षक अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। जिसके बाद जेल नंबर 5 के अधीक्षक अशोक रावत को जेल नंबर 7 की जिम्मेदारी दी गई।

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