बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को गैंगस्टर मामले में 10-10 साल की सजा
- मुख्तार अंसारी को मिली 10 साल की सजा
- अदालत ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले मुख्तार को माना दोषी
- एमपी –एमएलए कोर्ट ने सजा के साथ लगाया 5 लाख का दंड
- नौ दिन ED के कस्टडी में रहेगा माफिया मुख्तार अंसारी
बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ गई है। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को 10–10 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाते हुए पांच-पांच लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी मानते हुए ये सजा मुकर्रर की है।
आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला
3 अगस्त 1991 को मुख्तार और उसके साथियों ने बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। जिसके बाद मामले की विवेचना करते हुए सन 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने मुख्तार सिंह पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उस दौरान कचहरी से लेकर ईडी कार्यालय तक पुलिस और पीएसी के जवान तैनात थे। साथ ही पेशी के दौरान मुख्तार की सुरक्षा में क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया था। ईडी कार्यालय व उसके आसपास सुरक्षा के दृष्टिगत कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए।
इसी के साथ बता दें गाजीपुर जिले के एक मुकदमे में गुरुवार को माफिया मुख्तार की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। ये पेशी ईडी कार्यालय में की गई। और कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही अदालत ने मुख्तार के मुकदमे में फैसला सुनाया। बता दें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए ईडी कार्यालय में बुधवार को ही जरूरी इंतजाम कर दिए गए थे।माफिया मुख्तार के खिलाफ यूपी, दिल्ली और पंजाब के अलग अलग थानों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल में ट्रांसफर किया जा चुका है साथ ही ईडी ने उसके परिवार पर भी शिकंजा कसा है।
बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी अगले नौ दिनों तक ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहेगा। जिला जज संतोष राय के आदेश पर अभियुक्त मुख्तार को 14 दिसंबर दोपहर एक बजे से लेकर 23 दिसंबर की दोपहर दो बजे तक ईडी की कस्टडी में रखा जाएगा। साथ ही अदालत के ये भी आदेश हैं कि हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा के समय मेडिकल परीक्षण कराया जाए। कस्टडी रिमांड मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी कार्यालय ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। इस मामले में मुख्तार का बेटा विधायक अब्बास व साला आतिफ रजा भी जेल में बंद हैं।
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