23 माह बाद जेल से रिहा हुए आजम खान…सवाल आखिर कब तक ?
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23 माह बाद जेल से रिहा हुए आजम खान…सवाल आखिर कब तक ?

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उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के चेहरा माने जाने वाले आजम खान 23 माह बाद आज सोमवार को जेल से बाहर आ गए हैं। 72 मामलों में उन्हें रिहा करने के आदेश जारी  किये गये हैं। आजम खान को रिसीव करने के लिये उन्हें दोनों पुत्रों के अलावा भारी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। कुछ तकनीकि दिक्कत के बाद अंतत उनकी आज रिहाई हो गयी, लेकिन एक बड़े सवाल के साथ। सवाल यह कि आखिर कितने दिन अभी वह बाहर रह पायेंगे। कारण साफ है कि उन पर भाजपा शासन के दौरान 104 मुकदमे दर्ज किये गये हैं। यानी अभी बड़ी संख्या में मुकदमों की तलवार उन पर लटकी हुई है।

         दरअसल, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उलटी गिनती शुरू हो गई और कानूनी शिकंजा उन पर कसता गया। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आजम 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। आजम खान 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब सवा साल ही सलाखों से बाहर रह सके। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा से जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने बाद फिर से जमानत पर जेल से बाहर निकल आए, लेकिन आजम खान कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे ?

यूपी की सियासत में आजम खान की एक समय तूती बोला करती थी, लेकिन 2017 में सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा सियासी असर आजम खान और उनके परिवार पर पड़ा है। योगी सरकार में आजम के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे दर्ज हुए।

बता दें कि 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद उन्हें 27 माह बाद जमानत पर रिहाई मिली। सवा साल जेल से बाहर रहने के बाद दोबारा अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सात साल की सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को जेल जाना पड़ा था इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली और अब 23 माह के बाद आजम खान बाहर निकले हैं।

दरअसल, आजम खान पर 104 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 93 मुकदमे सिर्फ रामपुर में उनके खिलाफ दर्ज किए गए. ये मामले 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद दर्ज किए गए हैं, जब मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों की जांच शुरू हुई। यही वजह है कि आजम खान पर दर्ज रामपुर में 93 मुकदमों में 11 राजस्व के हैं, यानी जमीनों से जुड़े हैं।

आजम खान पर दर्ज कुल 104 मुकदमों में से 12 मामलों में फैसला आ चुका है। कुछ मुकदमों में उन्हें सजा हुई है और कुछ में बरी हो गए हैं। इसके बाद भी आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे अभी चल रहे हैं, हालांकि, आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन बहुत दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह सकेंगे।

बता दे कि आजम खान पर ‘क्वालिटी बार’ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, जिसमें हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आजम खान के खिलाफ दस्तावेजों में हेराफेरी, लूटपाट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। आजम के ऊपर भैंस चोरी और बकरी चुराने तक के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने के कई तरह के आरोप हैं।

आजम खान पर जो पेंडिंग मामले हैं, उनमें से कई मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, जिसके बाद फैसला जल्द आ सकता है। सरकारी दस्तावेज में हेराफेरी के एक मामले, जिसमें उन्हें अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में सात साल की सजा हो रखी है। पैनकार्ड और पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बहुत जल्द फैसला आ सकता है, जिसमें अगर उन्हें सजा होती है तो फिर से जेल जाना पड़ सकता है।

आजम खान पर 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 12 पर फैसला हो चुका है। आठ में बरी हुए हैं, तो चार में उन्हें सजा मिली है। अब्दुल्ला आजम के ऊपर 43 मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के ऊपर 35 मामले दर्ज हैं और बड़े बेटे अदीब पर 20 केस दर्ज हैं। इस तरह पूरे परिवार पर करीब पौने दो सौ मामले दर्ज हैं, जिसमें से सिर्फ 12 मामलों में अभी तक फैसले आए हैं।

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