अरविंद केजरीवाल को मिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत,कल आयेंगे तिहाड़ से बाहर
केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी ED
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। ईडी ने भरसक प्रयास किया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिले लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी है। माना जा रहा है कि सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद कल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को आज मिली जमानत पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने “सत्यमेव जयते” कहा है। आम आदमी पार्टी में भी अपने मुखिया को जमानत मिलने पर खुशी का आलम है।
सत्यमेव जयते… https://t.co/j3SUD9JLSF
— Atishi (@AtishiAAP) June 20, 2024
इस बीच, ईडी ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई थी। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी व केजरीवाल पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत पर भरोसा है ..केज़रीवाल जी को जमानत ..सत्य की जीत ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 20, 2024
सुनवाई के दौरान ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। यह गिरफ्तारी हवा में नहीं की गई है। लिहाजा केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उनके खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है।
सत्यमेव जयते‼️🙏🏻
ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जी का जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। यह देश और दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है।
ED के अब तक के बयान झूठ पर आधारित थे। यह केजरीवाल जी को फंसाने के लिए बनाया गया एक बेबुनियाद फ़र्ज़ी मामला है।
–@SanjayAzadSln pic.twitter.com/mzHfTEJmsd
— AAP (@AamAadmiParty) June 20, 2024
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। एक अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में कोर्ट की शर्तों के मुताबिक समर्पण कर दिया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने तीन जुलाई तक बढ़ा दिया था।
अंतरिम जमानत पर आये केजरीवाल ने दो जून को समर्पण करने से पूर्व पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वह देश बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां उनके साथ क्या-क्या होगा, उन्हें नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत दी थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं।
बता दें कि केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे।follow us on 👇
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