गजब- 18 माह जिस मामले में सतेंद्र जैन को जेल में रखा, सीबीआई सबूत न दे पाई
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गजब- 18 माह जिस मामले में सतेंद्र जैन को जेल में रखा, सीबीआई सबूत न दे पाई

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मनी लांड्रिंग के जिस मामले में दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सतेंद्र जैन को 18 माह जेल में रहना पड़ा उस मामले में सीबीआई कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पायी।  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सतेंद्र जैन और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर करते हुए केस बंद करने का फैसला सुना दिया।

इस मामले में कोर्ट ने साफ  कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य के अभाव में  प्राथमिकी बंद करने लिए अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है।  कई वर्षों की जांच के बावजूद किसी के भी विरुद्ध पीओसी अधिनियम 1988 या किसी अन्य अपराध के तहत आरोपों का समर्थन करने वाला कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है।

कोर्ट ने यह भी कहा आपराधिक षडयंत्र का संकेत देने के लिए भी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत आरोप और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि आगे की जांच या कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। किसी पर आरोप लगाने के लिए केवल संदेह ही पर्याप्त नहीं है, आगे बढ़ने के लिए कम से कम मजबूत सबूत आवश्यक है।
बता दें कि यह मामला नियमों के विरुद्ध PWD में प्रोफेशनल्स की भर्ती में कथित अनियमितता का था। इसमें दिल्ली सरकार की विजलेंस डिपार्टमेंट ने 29 जुलाई 2019 में एफआईआर दर्ज किया था, फिर सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरु की थी।


सत्येंद्र जैन को मिली इस राहत के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने खुशी जताई और बीजेपी को निशाने पर लिया। भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, ”केंद्र सरकार द्वारा झूठे और बेतुके CBI केस अब कोर्ट में औंधे मुंह गिर रहे हैं. ऐसे ही एक झूठे मुकदमे में कई वर्ष जांच करने के बाद भी CBI को कोई भी भ्रष्टाचार नहीं मिला और आज कोर्ट ने केस को बंद कर दिया.”

ये मामला तब के मंत्री सत्येंद्र जैन पर CBI द्वारा FIR का है जिसमे आरोप था कि PWD विभाग में भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं तो भाजपा बहुत शोर मचाती है और बदनाम करती है। आज बीजेपी को सत्येंद्र जैन और उनके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए.”।

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