सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के सभी के हत्यारों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साफ करार कर दिया है कि अगर इन दोषियों पर कोई और मामला नहीं है तो इनको रिहाई दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया इसलिए हमें उठाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी करार दिए गए पेरारिवलन को अगर रिहाई का आदेश दिया गया है तो बाकी दोषियों को भी यह आदेश लागू होता है। बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल के मई महीने में पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था।
बता दें राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी ,रविचंद्रन, मुरूगन संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पॉयस को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दे दिए हैं।
बता दे सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे बर्ताव के चलते 18 मई पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। आर्टिकल 142 इस्तेमाल करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर ने ये आदेश दिया था।
21 मई 1991 का दिन था तमिलनाडु में चुनावी रैली चल रही थी इसी दौरान राजीव गांधी पर आत्मघाती में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोग दोषी पाए गए थे। टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में दया याचिका के आधार पर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।