अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों आरोपी दोषी करार, तीनों को उम्रकैद।।
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अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों आरोपी दोषी करार, तीनों को उम्रकैद।।

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छब्बीस माह तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार उत्तराखंड के बेहद चर्चित वनंतरा रिसार्ट में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी कोर्ट ने माना है। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने रिसॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को हत्या का दोषी करार दिया है। प्रकरण में 28 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हुआ था और बीती 19 मई को दोनों पक्षों की गवाही व जिरह समाप्त हुई थी। कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अंकिता की हत्या 18 सितंबर, 2022 को की गई थी। अंकिता पुलकित आर्या के रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा- जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।

दरअसल, पौड़ी जनपद के यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिसार्ट में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करने वाली ग्राम डोभ-श्रीकोट निवासी 19 वर्षीय युवती 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। छह दिन बाद 24 सितंबर को उसका शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज में मिला था। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिसॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, रिसॉर्ट प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को गिरफ्तार किया था।तीनों पर युवती की हत्या, अपराध के साक्ष्य गायब करने व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत आरोप थे। पुलकित आर्य इस समय अल्मोड़ा, अंकित देहरादून व सौरभ टिहरी जेल में बंद है। सजा का ऐलान कुछ ही पलों में किया जाना बताया गया है।
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