शशि थरूर ने कहा सालों से इस दर्द को रह रहा था
आरोप साबित करने को कोई सबूत पेश नहीं कर पायी पुलिस
शशि पर लगे थे सुनंदा को जहर खाने के लिये बाध्य करने के आरोप
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में लगाये गये आरोपों से मुक्त कर दिया है। सुनंदा की मौत 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक होटल में हुई थी। पुलिस ने शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज का आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट में पुलिस इन दोनों ही आरोपों को साबित करने के लिए आरोपपत्र के साथ पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर पाई।मौत से कुछ दिन पहले सुनंदा पुष्कर ने आरोप लगाया था कि उनके पति का पाकिस्तान की महिला पत्रकार से संबंध हैं।
बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा की तीन अलग-अलग लैबों में फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। इसमें मौत के सही कारण का एक भी रिपोर्ट में जिक्र नहीं था। सभी में केवल कयास लगाए गए थे। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील और दस्तावेजों के आध्ययन के आधार पर थरूर को आरोप मुक्त करने का फैसला सुनाया है।
कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस सांसद ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं सालों से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था।