अरबो रूपये के चंदे का राज एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपा,दिया हलफनाफा
सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोर बांड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी। बुधवार को बैंक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दिये गये हलफनामे में बताया है कि हमने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया है। चुनाव आयोग (ईसी) को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है। जो बांड कैश नहीं किये गये हैं वे सभी पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर किये गये हैं।
एसबीआई की तरफ से दिये गये हलफनामे में बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने जानकारी दी है कि हमने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया है. चुनाव आयोग (ईसी) को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है। चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीददारों के नाम और रकम के डिटेल्स ईसी को सौंप दिए हैं। चुनावी बॉन्ड भुनाने की तारीख, चंदा हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के नाम की जानकारी भी चुनाव आयोग को दे दी गई है।
चेयरमैन दिनेश कुमार ने कहा है कि हमने ECI को पेन ड्राइव में दो फाइलें दी हैं। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स हैं। इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इनकैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 PDF फाइल भी हैं। ये PDF फाइल पेन ड्राइव में भी रखी गई हैं, इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है, वो भी लिफाफे में दिया गया है। SBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन पार्टियों ने 15 दिन की वैलिडिटी के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश नहीं किया है, उसकी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी गई है।
एसबीआई ने यह भी जानकारी दी है कि 14 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के बारे में ईसी को डिटेल्स पहुंचा दिए गए हैं। एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, जबकि एक अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उनमें से 1,609 भुनाए गए।
चेयरमैन दिनेश कुमार के मुताबिक “एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बांड खरीदे गए. इनमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पार्टियों ने कैश कराया। जो बॉन्ड कैश नहीं कराये गये उनके रुपए पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए.” एसबीआई की ओर से इस बारे में जानकारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल के रूप में पेन ड्राइव के जरिए ईसी को सौंप दी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी, 2024 को केंद्र की चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द कर दी थी. कोर्ट ने इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार दिया था। साथ ही चुनाव आयोग को दान देने वालों, उनकी ओर से दान की गई रकम और उसे हासिल करने वालों का खुलासा करने का आदेश भी दिया था। एसबीआई ने डिटेल्स का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था लेकिन अदालत ने बैंक की याचिका खारिज कर दी थी और उसे मंगलवार को कामकाजी समय खत्म होने तक सभी डिटेल्स ईसी को सौंपने को कहा था।
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