2000 के नोटों पर RBI का अपडेट, लीगल टेंडर बने रहेंगे या नहीं ?
2000 रुपये के नोट चलन से वापस लेने के फैसले के बाद अब तक कुल 2000 रुपये के नोटों में से 97.62 फीसदी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लौट आए हैं. आरबीआई ने आज एक प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी है. आरबीआई ने 19 मई 2023 को एक अप्रत्याशित ऐलान में देश से 2000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला सुनाया था । आज एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में आरबीआई ने कहा है कि 19 मई 2023 को देश में 3.56 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन मे थे. अब 29 फरवरी 2024 तक ये आंकड़ा गिरकर 8470 करोड़ रुपये पर आ गया है यानी 2000 रुपये के कुल नोटों में से 97.62 फीसदी नोट आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं । केंद्रीय बैंक ने कहा है कि देश में 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे यानी साफ है कि अभी इन नोटों को आरबीआई ने सिर्फ चलन से बाहर किया है. इन्हें पूरी तरह नोटबंदी के दायरे में नहीं लाया है जैसा साल 2016 की 8 नवंबर को किया गया था. इस दिन तत्कालीन चलन वाले 1000 और 500 रुपये के नोटों को एक झटके में लीगल टेंडर से खत्म कर दिया गया था । रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को बदलने की फैसिलिटी 19 मई, 2023 से बैंकों में दी थी, हालांकि इसके बाद भी कई लोग 2000 रुपये के नोट लौटाने से रह गए थे. इसको देखते हुए आरबीआई ने 7 अक्टूबर तक इन्हें लौटाने की डेडलाइन बढ़ाई थी और इसके बाद 09 अक्टूबर, 2023 से, RBI निर्गम कार्यालय भी लोगों से 2000 के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं. इसके अलावा, लोग अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से इंडिया पोस्ट के जरिए आरबीआई के किसी भी जारी कार्यालय को 2000 के नोट भेज रहे हैं ।।