अमित शाह को हत्यारोपी कहने के मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25-25 हजार के दो बॅाड भरने की शर्त के साथ जमानत दे दी। राहुल गांधी ने पांच साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। राहुल ने चुनावी सभा में कहा था जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्यारोपी है। इस पर भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का केस दायर कर दिया था
इससे पूर्व कोर्ट में पेशी के लिए राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर अमेठी से कार से सुल्तानपुर पहुंचे थे। राहुल कार से ही अमेठी के फुरसतगंज लौटेंगे और अमेठी से उत्तर प्रदेश में पांचवें दिन की न्याय यात्रा शुरू करेंगे। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया ,”हमने कोर्ट से अपील की कि लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल की व्यस्तताओं को देखते हुए उन्हें पेशी पर आने की छूट दी जाए, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आगे इस मामले में गवाहों के बयान होने हैं। कोर्ट में मामले की अगली 2 मार्च को होगी।”
अब बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर उन्हें मानहानि के केस का सामना करना पड़ा। दरअसल, केस करने वाले भाजपा नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था, ‘‘अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।”
आपको याद होगा कि स्पेशल कोर्ट जज बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हो गई थी। उस वक्त वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे। हालांकि लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की SIT जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के अनुसार किसी के बारे में अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में दो साल तक की जेल हो सकती है।
राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राहुल को अधिकतम दो साल की सजा दी थी। जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई थी। हालांकि इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल हुई थी।
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