हाईकोर्ट के निर्देश -पुलिस केस डायरी में अपठनीय कागजों की टाइप कॉपी भी पेश करे, सभी आईओ को दे आदेश ।।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक उप्र को निर्देश दिया है कि सभी विवेचनाधिकारियों को निर्देश जारी करे कि जब भी कोर्ट में केस डायरी पेश की जाय तो अपठनीय दस्तावेजों की टाइप कापी भी पेश करे। ताकि केस तय करने में तथ्यों को समझने में कठिनाई न हो । न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने यह आदेश मथुरा के शाहरुख की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह आदेश केस डायरी के साथ पेश दस्तावेजों में कुछ के पढ़ने में कठिनाई को देखते हुए दिया है ।कोर्ट ने याची को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल रिपोर्ट में विरोधाभास को देखते हुए कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि भारत यादव को बुरी तरह से मारा-पीटा गया। उन्हें 18 मई 2019 को मथुरा जिला अस्पताल लाया गया। मेडिको लीगल रिपोर्ट के बाद रेनबो अस्पताल आगरा भेज दिया गया। जहा उनकी 26 मई को मौत हो गयी। इसी दिन पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चोटों से मेडिकल रिपोर्ट की चोटे अलग दर्ज होने के आधार पर जमानत पर रिहाई की मांग की गयी। केस डायरी के साथ कुछ कागजों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा जा सका। इस पर कोर्ट ने सामान्य समादेश जारी किया है ।।