मंत्री नंद गोपाल को एक साल का कारावास, जमानत भी मिली
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मंत्री नंद गोपाल को एक साल का कारावास, जमानत भी मिली

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 मौजूदा मंत्री नंद गोपाल गुप्ता को नौ साल पुराने मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने नंद गोपाल को एक साल के कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर नंदी को दस दिन और कारावास में बिताना होगा। यह सजा 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मुट्‌ठीगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट पर की गई है।

प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ लगाई गई दो धाराओं 147 और 323 के तहत यह सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 147 के तहत एक साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं, धारा 323 के तहत 6 महीने की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी हालांकि  कोर्ट ने मंत्री नंदी को मुचलके और जमानत पर रिहा भी कर दिया है।

दरअसल,साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रयागराज के थाना मुट्ठीगंज में नंद गोपाल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। नंदी पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने समर्थकों संग मिलकर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह पर जनसभा के दौरान हमला किया था। तब नंदी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे।

एफआईआर के मुताबिक नंदी ने अपने समर्थकों को उकसा दिया था, जिसके बाद हिंसक हुए समर्थकों ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी-डंडों से हमला बोला था। इस हमले में कई सपा समर्थकों को चोट आई थी। रेवती रमण की एफआईआर के बाद नंदी व उनके समर्थकों ने क्राॅस एफआईआर भी दर्ज करवाई थी।

 

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