30 जून तक जारी रहेंगी कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियां, गृह मंत्रालय का फरमान
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30 जून तक जारी रहेंगी कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियां, गृह मंत्रालय का फरमान

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-कुछ राज्यों में संक्रमण में गिरावट के संकेत

-बावजूद इसके पाबंदियां रहेंगी जारी

-जहां ज्यादा मामले वहां ज्यादा सतर्कता बरती जाये

-आवश्यक मेडिकल सुविधा भी बढ़ाने के निर्देश

नई दिल्ली। भाजपा की केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा निर्देशों (गाइडलाइन) को तीस जून तक जारी रखने के निर्देश दिये हैं। साथ ही जिन जिलों में कोरोना संक्रमण केस ज्यादा हैं वहां गहन व स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय करने के लिये कहा है।

इस आशय का आदेश जारी करते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए और अंडर ट्रीटमेंट मामलों में गिरावट आई। गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद, वर्तमान में अंडर ट्रीटमेंट मामलों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा है। लिहाज़ा यह अहम है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए।

केंद्रीय गृह सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं। बावजूद इसके मई माह के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश आगामी 30 जून तक लागू रहेंगे। इस दौरान सभी राज्य अपने यहां ऑक्सीजन बैड, आईसीयू बैड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण भी करने के निर्देश दिये गये हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए जारी ताजा गाइडलाइन में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है।

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